
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
NRI News :- West Bengal: आदेश पारित करते हुए, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि इस स्तर का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल राज्य में कभी देखा नहीं गया। याचिका आवेदन 140 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2014 में योग्य थे और 2016 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती के समय अप्रशिक्षित लगभग 36,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
आदेश पारित करते हुए, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि इस स्तर का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल राज्य में कभी देखा नहीं गया। याचिका आवेदन 140 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2014 में योग्य थे और 2016 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। भर्ती प्रक्रिया में कुल लगभग 42,500 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिनमें से लगभग 6,500 प्रशिक्षित उम्मीदवार थे।